5 और 10 के सिक्के लेने से दुकानदार या ऑटो वाले ने किया इन्कार तो कर सकते है शिकायत, ऐसा है आरबीआई का नियम

नई दिल्‍ली। ऐसा आपके साथ भी कभी न कभी हुआ होगा, जब ऑटोवाले, सब्जीवाले या किसी दुकानदार ने 40 रुपये के सिक्के को लेने से मना कर दिया हो और कारण पूछे जाने पर यह जवाब आया हो कि सरकार ने इसका चलन बंद कर दिया है, या फिर आपने जो सिक्का दिया है, वह कभी जारी ही नहीं किया गया है।

यह स्थिति बहुत बार आपको परेशानी में डाल सकती है। ऐसे में मन में सवाल आता है कि क्या सच में ऐसा कुछ हुआ है, और नहीं तो इस स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? साथ ही क्या इसको लेकर भारत में कोई नियम बनाए गए हैं? चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

सभी सिक्के है चलन में

भारत में 40 रुपये के सिक्के के अलावा, 4 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये और 20 रुपये के सिक्के चलन में हैं। ये सभी सिक्‍के आरबीआई  द्वारा जारी किए जाते हैं और एक से ज्यादा डिजाइन के साथ बाजार में आ सकते हैं। ऐसे में सभी तरह के सिक्‍के मान्य हैं और कोई इसे नकली कहकर लेने से मना नहीं कर सकता है।

25 पैसे या उससे कम कीमत के सिक्कों को किया गया है बैन

आरबीआई  के मुताबिक, अब तक सिर्फ 25 पैसे या उससे कम कीमत के सिक्कों को बैन किया गया है और इनका प्रचलन बंद कर दिया गया है। वहीं, 50 पैसे के सिक्के जारी नहीं किए जाते, लेकिन ये सिस्टम में अभी भी मौजूद हैं और इन्हें लेने से कोई व्यक्ति मना नहीं कर सकता है।

आरबीआई और पुलिस से कर सकते है शिकायत

अगर कोई व्यक्ति या दुकानदार 40 रुपये के सिक्के को लेने से मना कर दें तो ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ शिकायत दर्ज की जा सकती है और दुकानदार को सख्त कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। एनसीआईबी (नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो) के मुताबिक, भारतीय मुद्रा अधिनियम और आइपीसी की धारा 489(ए) से 489(ई) के तहत इसके खिलाफ ऍफ़आईआर  दर्ज कराई जा सकती है साथ ही, तत्काल सहायता के लिए पुलिस को भी कॉल किया जा सकता है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button