सरकार का बड़ा फैसला : तबादले के 7 दिन बाद ज्वाईनिंग नहीं दी तो सस्पेंड
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार के शासकीय सेवकों का अगर तबादला होता है, तो उन्हें 7 दिनों के भीतर स्थानांतरण आदेश का पालन करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया गया, तो शासकीय सेवक के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की जाएगी। अगर गैर हाजिर रहे, तो कर्मी के विरुद्ध ब्रेक इन सर्विस की कार्रवाई की जाएगी। यही नहीं, तबादला आदेश जारी होने के 10 दिनों बाद शासकीय सेवक को एकपक्षीय भारमुक्त कर दिया जाएगा।
राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में सभी भारसाधक सचिवों को आदेश जारी किया है। यह आदेश दरअसल इसलिए जारी किया गया है कि अन्यत्र पदस्थापना होने या स्थानांतरण के बाद प्रभावित अधिकारी कर्मचारी नवीन पदस्थापना स्थल पर जाने की जगह कोर्ट चले जाते हैं, वहां उन्हें स्थगन मिल जाता है, लेकिन इस अवधि में शासकीय सेवक अपने कर्तव्य से गैरहाजिर रहते हैं। साथ ही गैरहाजिर रहने की अवधि के लिए वेतन भत्ते की मांग करते हैं, जबकि वे अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते हैं। सरकार का ये मानना भी है कि अपने स्थानांतरण से व्यथित शासकीय सेवक स्थानांतरित स्थान पर जाने स्थानातरंण के विरुद्ध अपनी शिकायतों के निराकरण के लिए नियमों के तहत उपलब्ध अधिकारों का लाभ उठाने का अधिकार भी रखते हैं।