Bank Fraud: ICICI बैंक के खिलाफ सोने की अवैध नीलामी का मामला दर्ज

Bank Fraud: रायपुर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी भारती कुलदीप के आदेश पर आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड गोल्ड लोन विभाग के सक्षम प्राधिकारी के खिलाफ आपराधिक न्यास भंग (धारा 409 भादवि) का मामला दर्ज किया गया है। यह मामला रायपुर के देवेंद्र निवासी अंकित अग्रवाल की शिकायत पर दर्ज किया गया है, जिसमें बैंक पर उनके सोने के गहनों की अवैध नीलामी करने का आरोप लगाया गया है।
क्या है पूरा मामला?
शिकायतकर्ता अंकित अग्रवाल के अनुसार, उन्होंने आईसीआईसीआई बैंक से करीब 14 लाख रुपए का गोल्ड लोन लिया था, जिसके बदले उन्होंने अपनी माता, पत्नी और भाभी के सोने के जेवर गिरवी रखे थे। कोविड-19 महामारी के कारण उन्हें कुछ समय तक लोन की किश्तें चुकाने में परेशानी हुई, लेकिन बाद में उन्होंने ब्याज और मूलधन का समय-समय पर भुगतान किया।
हालांकि, बैंक ने बिना किसी पूर्व सूचना के उनके गहनों की नीलामी कर दी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरबीआई के दिशानिर्देशों का पालन किए बिना बैंक ने तय अवधि से पहले ही गहनों की नीलामी कर दी। इतना ही नहीं, बैंक द्वारा किए गए अनुबंध पर उनके हस्ताक्षर तक मौजूद नहीं थे, बल्कि किसी अधिकारी ने फर्जी हस्ताक्षर किए थे।
न्यायालय ने दिया जांच का आदेश
शिकायतकर्ता की याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने थाना सिविल लाइन, रायपुर को जांच के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने निर्देश दिया कि मामले में विधिवत अपराध दर्ज कर जांच की जाए और अंतिम प्रतिवेदन न्यायालय में प्रस्तुत किया जाए।
किस धाराओं में दर्ज हुआ मामला?
न्यायालय के आदेश के बाद थाना सिविल लाइन, रायपुर में आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड गोल्ड लोन विभाग और अन्य संबंधित अधिकारियों के खिलाफ निम्नलिखित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है:
- धारा 409 भादवि – आपराधिक न्यास भंग
- धारा 417 भादवि – धोखाधड़ी
- धारा 418 भादवि – विश्वासघातपूर्वक धोखाधड़ी
- धारा 420 भादवि – छलपूर्वक संपत्ति प्राप्त करना
- धारा 465 भादवि – जालसाजी
- धारा 192 भादवि – झूठे दस्तावेजों की तैयारी