हाईकोर्ट ने रायपुर एसपी को जारी किया अवमानना नोटिस, रिटायर्ड एएसआई को नहीं मिला सेवानिवृत्ति लाभ

सेवानिवृत्त सहायक उपनिरीक्षक (मैकेनिक) को सेवानिवृत्ति के बाद भी अपने देय लाभों के लिए न्याय की लड़ाई लड़नी पड़ रही है। शौर्य पेट्रोल पंप (पुलिस पंप) रायपुर में पदस्थ रहे एएसआई के खिलाफ सात साल पहले 1 करोड़ से अधिक के गबन के आरोप में विभागीय जांच चली थी, जिसमें 10 लाख रुपए की रिकवरी का आदेश जारी हुआ। एएसआई ने इस कार्रवाई के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी और कोर्ट ने वसूली पर रोक लगा दी थी।
21 फरवरी 2024 को एएसआई हुए रिटायर, लेकिन देयक रोक दिए गए
रिटायरमेंट के बावजूद पुलिस विभाग ने उनके सेवानिवृत्ति लाभ रोक दिए। इस पर एएसआई ने एक बार फिर अधिवक्ता आर.के. केशरवानी के माध्यम से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट ने वसूली आदेश को निरस्त करते हुए 45 दिनों के भीतर समस्त लाभों के भुगतान का निर्देश दिया।
पुलिस विभाग ने नहीं मानी कोर्ट की बात, अब अवमानना नोटिस
निर्धारित समयसीमा में भुगतान न होने पर अवमानना याचिका लगाई गई, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रायपुर पुलिस अधीक्षक लाल उमेद सिंह को अवमानना नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।