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पत्नी के चरित्र पर करता था शक, फिर पति दी खौफनाक मौत, अब कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

aajivan kaaravas

रायपुर :  चार साल पहले शहर के राजातालाब में मोबाइल पर बात करने के विवाद को लेकर पत्नी की हत्या करने वाले आरोपित पति को सीजेएम भूपेंद्र कुमार वासनीकर ने आजीवन कारावास से दंडित किया गया है। अतिरिक्त लोक अभियोजक शमीम रहमान ने बताया कि राजातालाब में प्रहलाद यादव (28) अपनी पत्नी ताराबाई और एक साल के पुत्र के साथ किराए के मकान में रहकर मजदूरी का काम करता था। मोबाइल पर अक्सर पत्नी को बात करता देखकर वह उसके चरित्र पर संदेह करने लगा था।

इसी बात को लेकर 13 दिसंबर 2019 की रात 8.30 बजे दोनों के बीच विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि प्रहलाद आवेश में आकर रसोईघर में रखे छोटे सिलेंडर को उठाकर अपनी पत्नी के सिर पर दे मारा। इससे घटनास्थल पर ही ताराबाई की मौत हो गई। पत्नी की हत्या करने के बाद वह सीधे सिविल लाइंस थाना पहुंचकर घटना की जानकारी दी।

पुलिस ने उसे हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर प्रकरण की जांच की। इसके बाद तीन फरवरी 2020 को कोर्ट में चालान पेश किया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 15 गवाहों के बयान करवाए गए। सीजेएम भूपेंद्र कुमार वासनीकर ने गवाहों के बयान और पुलिस के केस डायरी और पेश किए गए ठोस सुबूत के आधार पर आरोपित को आजीवन कारावास का फैसला सुनाया।

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