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सरकार का बड़ा फैसला : 15 फरवरी से 31 मार्च 2026 तक बिना अनुमति शासकीय खरीदी पर रोक

Chhattisgarh February 5, 2026 रिपोर्टर: shailesh
सरकार का बड़ा फैसला : 15 फरवरी से 31 मार्च 2026 तक बिना अनुमति शासकीय खरीदी पर रोक

सरकार का बड़ा फैसला : 15 फरवरी से 31 मार्च 2026 तक बिना अनुमति शासकीय खरीदी पर रोक

रायपुर : छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य की वित्तीय स्थिति को संतुलित बनाए रखने के उद्देश्य से शासकीय खरीदी पर अस्थायी रोक लगाने का फैसला किया है। यह प्रतिबंध 15 फरवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा, जिसके तहत सामान्य परिस्थितियों में किसी भी प्रकार की शासकीय खरीदी नहीं की जा सकेगी। हालांकि, अत्यावश्यक आवश्यकता होने पर संबंधित विभाग वित्त विभाग की पूर्व अनुमति प्राप्त कर खरीदी कर सकेंगे। इस संबंध में वित्त विभाग द्वारा औपचारिक आदेश जारी कर दिए गए हैं।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि हर वर्ष वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में कई विभाग केवल बजट उपयोग करने के उद्देश्य से बिना वास्तविक जरूरत के सामग्री क्रय कर लेते हैं, जिससे शासन की राशि अनावश्यक रूप से अवरुद्ध हो जाती है, जो शासनहित में उचित नहीं है। इसी प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए यह निर्णय लिया गया है।

वित्त विभाग के निर्देशानुसार वर्ष 2025-26 के बजट में प्रावधानित राशि से 15 फरवरी 2026 के बाद कोई भी नया क्रय आदेश जारी नहीं किया जाएगा, जबकि 15 फरवरी 2026 तक जारी सभी वैध क्रय आदेशों का भुगतान 15 मार्च 2026 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करना होगा।

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