मेरी शादी करवाओ… कहता रहा पिता ने नहीं सुना, गुस्साए बेटे ने गर्दन पर कुल्हाड़ी मारकर की हत्या

दमोह : जिले के हटा न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार कौशिक की अदालात ने पिता की हत्या करने वाले बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बेटे ने शादी न कराने के गुस्से में पिता की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी थी। लोक अभियोजक दिलीप सिंह ठाकुर ने बताया कि वर्ष 2022 में मड़ियादो थाना क्षेत्र में धारा 302 का मामला दर्ज किया गया था।

माखन अहिरवार ने पुलिस को शिकायत दी थी कि मेरे दादा लुक्का अहिरवार खाट पर पड़े हुए थे। उनकी की गर्दन पर कुल्हाड़ी के निशान थे। शिकायत के बाद पुलिस ने पंचनामा कार्रवाई कर मामले की विवेचना शुरू की। जांच में पता चला कि मृतक का छोटा बेटा पप्पू अहिरवार घटना के बाद से घर पर नहीं है।

पुलिस ने तलाश कर पप्पू को गिरफ्तार किया। पूछताछ में उसने बताया कि बार-बार कहने के बाद भी मेरे पिता मेरी शादी नहीं करा रहे थे। इसलिए रात में शराब के नशे में कुल्हाड़ी मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया। करीब तीन वर्ष चले मामले में गवाहों और साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने आजीवन कारावास एवं दो हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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