डीजीसीए ने एयर इंडिया पर लगाया 30 लाख का जुर्माना, बुजुर्ग यात्री की मौत से जुड़ा है मामला

नई दिल्ली। विमानन नियामक डीजीसीए ने गुरुवार को एक घटना के लिए एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। बता दें कि बीते दिनों एक 80 वर्षीय बुजुर्ग यात्री को व्हीलचेयर नहीं मिली थी जिसके कारण उनकी गिरने के कारण मौत हो गई थी।
गौरतलब है कि यह घटना 12 फरवरी को हुई थी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि एयर इंडिया पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है क्योंकि वह बुजुर्ग यात्री को व्हीलचेयर उपलब्ध कराने में विफल रही।
अधिकारी ने कहा, इसके अलावा, एयर इंडिया ने गलती करने वाले कर्मचारियों के खिलाफ एयरलाइन द्वारा की गई किसी भी कार्रवाई के बारे में सूचित नहीं किया और एयरलाइन भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए की गई कोई भी सुधारात्मक कार्रवाई प्रस्तुत करने में भी विफल रही।
इस महीने की शुरुआत में, डीजीसीए ने वाहक को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसने 20 फरवरी को वॉचडॉग को अपनी प्रतिक्रिया सौंपी।
एयरलाइन ने कहा कि बुजुर्ग यात्री दूसरी व्हीलचेयर का इंतजार करने के बजाय अपनी पत्नी के साथ चलना चाहता था, जो व्हीलचेयर पर थी।
अधिकारी ने कहा, सभी एयरलाइनों को यह सुनिश्चित करने के लिए एक सलाह भी जारी की गई है कि उन यात्रियों के लिए पर्याप्त संख्या में व्हीलचेयर उपलब्ध हों, जिन्हें अपनी यात्रा के दौरान विमान से चढ़ने या उतरने के दौरान सहायता की आवश्यकता होती है।