मानहानि केस : राहुल गांधी दोषी करार, 2019 में कर्नाटक की रैली में कहा था- सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों

सूरत । ‘सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है…’ वाले बयान से जुड़े मानहानि केस में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने दोषी करार दिया है। उन पर पिछले 4 साल से मानहानि का मामला चल रहा था। इससे पहले कोर्ट ने 17 मार्च को इस मामले में सभी दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। राहुल कोर्ट में मौजूद हैं।

राहुल सुबह दिल्ली से सूरत पहुंचे। उनकी सुरक्षा में 150 जवान तैनात किए गए हैं। कोर्ट के बाहर भी सुरक्षा सख्त की गई। शहर कांग्रेस के अनुसार 200 से ज्यादा कार्यकर्ता राहुल गांधी का स्वागत करेंगे। हर वार्ड के पदाधिकारियों को भी इसमें मौजूद रहना अनिवार्य है। यदि राहुल गांधी के खिलाफ फैसला आया तो विरोध प्रदर्शन करेंगे। पक्ष में फैसला आया तो पटाखे फोड़े जाएंगे।

पहले जानिए क्या है मामला
2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल ने अपने भाषण में कहा था कि चोरों का सरनेम मोदी है। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वह ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो चाहे नरेंद्र मोदी। इस केस की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी तीन बार कोर्ट में पेश हुए थे। आखिरी बार अक्टूबर 2021 की पेश के दौरान उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था।

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