जांजगीर-चांपा। शराब पीकर वाहन चलाने वालों के लिए जांजगीर-चांपा न्यायालय का एक और जनकल्याणकारी फैसला सामने आया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जांजगीर-चांपा के न्यायालय ने दूसरी बार शराब पीकर वाहन चलाने के आरोपी को 15 हजार रुपए अर्थदंड के साथ 1 महीने तक एसपी ऑफिस में झाड़ पोछा लगाने की सजा सुनाई है।
इस संबंध में न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार यातायात विभाग द्वारा आरोपी विजय सूर्यवंशी को शराब पीकर वाहन चलाने के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया था। सुनवाई के दौरान अभियुक्त ने स्वयं स्वीकार किया कि उसने दूसरी बार शराब पीकर वाहन चलाया है।
जांजगीर-चांपा में आरोपी को 15 हजार जुर्माना
मामले की गंभीरता और आमजन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने मोटरयान अधिनियम की धारा 185 के तहत आरोपी को 15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही उसे एक माह तक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय जांजगीर-चांपा में साफ-सफाई करने की सामुदायिक सेवा की सजा भी सुनाई।
अभियुक्त ने पुनरावृत्ति न करने का दिया आश्वासन
अभियुक्त ने न्यायालय के समक्ष आश्वासन दिया कि भविष्य में वह इस प्रकार के कृत्य की पुनरावृत्ति नहीं करेगा। गौरतलब है कि जांजगीर-चांपा व्यायालय द्वारा पूर्व में भी इस तरह के जागरूकतापूर्ण और जनकल्याणकारी निर्णय दिए जाते रहे हैं, जिससे समाज में यह संदेश जा रहा है कि मानव जीवन सर्वोपरि है और नशे की हालत में वाहन चलाकर स्वयं के और दूसरों के जीवन को संकट में डालना गंभीर अपराध है।