बीजापुर पत्रकार हत्याकांड में आरोपी ठेकेदार को हाईकोर्ट से झटका, सड़क निर्माण से जुड़े विवाद पर लगी याचिका खारिज की

बिलासपुर : बीजापुर जिले के चर्चित पत्रकार मुकेश चंद्राकर हत्याकांड में आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को हाई कोर्ट से झटका मिली है. नेलसनार–फोडोली–मिरतुर–गंगलूर रोड निर्माण कार्य से जुड़े विवाद पर दायर याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सुरेश चंद्राकर ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर सड़क निर्माण परियोजना के बाकी बचे काम को पूरा करने की मांग की थी, लेकिन मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा की डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया.

2.58 करोड़ रुपये की सड़क निर्माण परियोजना का निर्माण काम बाकी

आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर ने अपने वकील के जरिए हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी. जिसमें 2.58 करोड़ रुपये की सड़क निर्माण परियोजना के शेष काम को पूरा करने की मांग की थी. इसके साथ ही 37 लाख की सुरक्षा निधि जब्त किए जाने और 10 प्रतिशत जुर्माना लगाए जाने को भी अनुचित ठहराए जाते हुए इसे निरस्त करने की मांग की थी.

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि मामला अनुबंध से जुड़ा है. समझौते की धारा 28 के मुताबिक विवाद का निपटारा अरबिट्रेशन यानी मध्यस्थता के जरिए होगा. अदालत ने सीधे हस्तक्षेप से इंकार करते हुए याचिका खारिज कर दी है.

कौन थे पत्रकार मुकेश चंद्राकर?

बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर 1 जनवरी 2025 की शाम से लापता थे. 3 जनवरी को 2025 बीजापुर के चट्टानपारा बस्ती में ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के परिसर में एक सेप्टिक टैंक के अंदर से उनका बरामद किया गया था. मुकेश चंद्राकर हत्याकांड देशभर में सुर्खियों में रहा था.

बीजापुर के पत्रकार मुकेश चंद्राकर जांबाज थे. नक्सलियों के गढ़ में साहसी पत्रकारिता के लिए उन्हें देशभर में जाना जाता था. नक्सलियों के गढ़ में भी वह तेज-तर्रार रिपोर्टिंग करते थे. ‘बस्तर जंक्शन’ नाम से उनका एक यूट्यूब चैनल भी है, जिसे लाखों की संख्या में लोग देखना पसंद करते थे. इस चैनल पर उनके खूब फॉलोअर्स थे.

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