कोल लेवी घोटाला: रानू, समीर, सौम्या समेत 6 आरोपी जमानत पर जेल से छूटे, रहना होगा प्रदेश से बाहर

रायपुर। कोल लेवी घोटाले के आरोपी निलंबित आईएएस रानू साहू, समीर बिश्नोई के साथ राज्य प्रशासनिक सेवा की अधिकारी सौम्या चौरसिया, कारोबारी रजनीकांत तिवारी, वीरेंद्र जायसवाल और संदीप नायक शनिवार की सुबह रायपुर सेंट्रल जेल से रिहा हो गए। सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के बाद सौम्या चौरसिया, रानू साहू, समीर बिश्नोई समेत छह आरोपी रिहा किए गए हैं।

उल्लेखनीय है कि, सुप्रीम कोर्ट ने दो दिन पहले सभी छह आरोपियों को सशर्त जमानत देते हुए रिहाई का आदेश दिया था। जमानत पर रिहा होने के बाद सभी आरोपियों को छत्तीसगढ़ छोड़ना होगा। इसके अलावा जांच एजेंसी को जांच में पूरा सहयोग करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी है कि, जमानत पर रिहाई के बाद गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार को यह भी छूट दी है कि, इस बीच अगर पुख्ता सबूत मिलते हैं या आरोपी जांच को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं तो जमानत रद्द करने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

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