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जीएसटी में बदलाव को सीएम साय ने आम जनता के लिए बताया ऐतिहासिक कदम, ओपी चौधरी ने भी की तारीफ

Chhattisgarh September 4, 2025 रिपोर्टर: shailesh
जीएसटी में बदलाव को सीएम साय ने आम जनता के लिए बताया ऐतिहासिक कदम, ओपी चौधरी ने भी की तारीफ

जीएसटी में बदलाव को सीएम साय ने आम जनता के लिए बताया ऐतिहासिक कदम, ओपी चौधरी ने भी की तारीफ

रायपुर : जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं. सरकार की तरफ से दीवाली से पहले देश के आम लोगों, छोटे कारोबारियों और किसानों को बड़ी राहत दी गई है. अब 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत तक ही सीमित रहेगा. मीटिंग में जरूरत की कुछ चीजों को टैक्स फ्री किया गया है. रोटी, पनीर और दूध समेत कई चीजें जीरो जीएसटी वाली हो गई हैं. वहीं सरकार के इस फैसले को सीएम विष्णु देव साय ने आम जनता के लिए ऐतिहासिक कदम बताया है. इसके अलावा वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस फैसले की तारीफ की है.

सीएम साय ने आम जनता के लिए बताया ऐतिहासिक कदम

सीएम विष्णु देव साय ने जीएसटी में सुधारों के लिए नरेंद्र मोदी के निर्णय को स्वागत किया है. उन्होंने पीएम  नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से धन्यवाद दिया. इसके साथ जीएसटी सुधार के निर्णय को ऐतिहासिक कदम बताया. उन्होंने कहा कि आयकर में ₹12 लाख तक की छूट के बाद अब जीएसटी में भारी कमी की गई है… जिससे रोजमर्रा के समान सस्ते होंगे और इससे नागरिकों का जीवन सरल होगा. मोदी जी के इस निर्णय से उद्योग व्यापार को भी नहीं ऊर्जा मिलेगी. मोदी जी का यह निर्णय आम आदमी के जीवन को आसन बनाने और देश की अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए प्रतिबद्धता का प्रमाण है.

ओपी चौधरी ने भी की तारीफ

दिल्ली में हुई जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में वित्त मंत्री ओपी चौधरी बैठक में शामिल हुए. जिसमें भारत में व्यापार, अर्थव्यवस्था पर विचार-विमर्श हुआ. ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वित्तीय स्थिरता पर चर्चा हुई. जीएसटी टैक्स स्लैब में संशोधन पर विचार-विमर्श किया गया.

बता दें कि 3 सितंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक के बाद जीएसटी में हुए बदलाव को लेकर जानकारी शेयर की. रोजाना जरूरत के सामानों के साथ दवाओं और शिक्षा से जुड़े सामान को भी टैक्स फ्री कर दिया गया है. वहीं कई ऐसी चीजें भी हैं जिन पर जीएसटी घटा दी गई है. ट्रैक्टर के कुछ पार्ट्स पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है. ट्रैक्टर पर पहले 12 प्रतिशत टैक्स लगता था, लेकिन अब 5 प्रतिशत ही लगेगा.

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