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निकाय चुनाव : पार्षद की जमानत एक से पांच हजार, अध्यक्ष और मेयर के लिए 15 से 20 हजार

रायपुर। छत्तीसगढ़ में जल्द होने वाले नगरीय निकायों के चुनाव लड़ने वाले सभी स्तर के प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करने के समय जमानत की राशि अदा करनी पड़ेगी। जब तक जमानत की राशि जमा न हो तब तक कोई भी प्रत्याशी नहीं बन सकेगा। इन चुनाव के लिए नगर पंचायत, पालिका और निगम के पार्षद के लिए एक से पांच हजार और अध्यक्ष पद के लिए 10 से 15 हजार रुपए की जमानत लगेगी। निगमों में मेयर पद के प्रत्याशी को जमानत के रूप में 20 हजार रुपए देने होंगे।

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में प्रदेश के सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (स्थानीय निर्वाचन) को इस संबंध आदेश जारी किया है। पार्षद पद का चुनाव लड़ने वालों को नगर पंचायत के लिए 1000 रुपए, पालिका के लिए 3000 रुपए और नगर निगम के लिए 5000 रुपए अदा करने होंगे। इसी तरह नगर पंचायत अध्यक्ष पद के लिए 10 हजार रुपए, नगर पालिका अध्यक्ष के लिए 15 हजार रुपए और निगमों के मेयर पद के प्रत्याशी के लिए 20 हजार रुपए अदा करने होंगे।

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