छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बदला फैसला, अब ग्रीष्मकालीन अवकाश पहले की तरह ही रहेगा

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ग्रीष्मकालीन अवकाश की तिथि में किए गए बदलाव को वापस ले लिया है। अब गर्मी की छुट्टियां पहले निर्धारित समयानुसार ही रहेंगी।

गौरतलब है कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए हाईकोर्ट ने पहले समर वेकेशन रद्द करते हुए नई तारीखें जारी की थीं।

पहले छुट्टियां 12 मई से 6 जून तक तय थीं, जिसे संशोधित कर 2 जून से 28 जून तक किया गया था। यह आदेश चीफ जस्टिस के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल ने जारी किया था, लेकिन अब पुराने शेड्यूल को ही फिर से लागू कर दिया गया है।

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