छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला : अब लिफ्ट-एस्केलेटर का पंजीकरण, नवीनीकरण और नियमित निरीक्षण होगा अनिवार्य

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अब सभी लिफ्ट और एस्केलेटर का पंजीकरण, नवीनीकरण और नियमित निरीक्षण अनिवार्य कर दिया गया है। इसका उद्देश्य आम जनता की जान-माल की सुरक्षा के लिए है। उच्च सुरक्षा मानकों के पालन से दुर्घटनाओं की आशंका कम होगी और व्यवसायों को कानूनी परेशानियों से भी राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर लिफ्ट और एस्केलेटर से जुड़ी सभी सेवाओं को पब्लिक सर्विस गारंटी अधिनियम में शामिल किया गया है। इसके तहत, सभी कार्य अधिकतम 30 दिनों के भीतर पूरे करना अनिवार्य होगा। समय-सीमा का उल्लंघन होने पर संबंधित अधिकारी जिम्मेदार माने जाएंगे। इससे उद्योगों और व्यावसायिक संस्थानों को समय पर सेवाएं प्राप्त होंगी।

जन सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि, आम जनता की सुरक्षा और सुविधा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। लिफ्ट और एस्केलेटर की सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए इस सेवा को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में लाया गया है, ताकि नागरिकों का विश्वास बना रहे और वे समय पर सेवाएं प्राप्त कर सकें।

सख्ती से लागू होंगे नए नियम

मुख्य विद्युत निरीक्षणालय ने सभी बिल्डरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और लिफ्ट संचालकों से अपील की है कि वे नए नियमों का सख्ती से पालन करें। सुरक्षित संचालन से न केवल बीमा खर्च कम होगा, बल्कि व्यवसायिक जोखिम भी घटेगा।

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