छत्तीसगढ़ में टीचर्स की बर्खास्तगी शुरू… हाईकोर्ट के आदेश पर बीएड शिक्षकों की सेवा समाप्त

रायपुर। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सहायक शिक्षक के 2855 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए आदेश दिए गए थे. इन आदेशों के परिपालन में लोक शिक्षण संचालनालय ने बस्तर और सरगुजा संभाग के बीएड धारी सहायक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी किया है. यह कार्रवाई हाईकोर्ट के निर्देशानुसार की जा रही है. आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि डीएड अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया को सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ प्रारंभ किया जाएगा.

बता दें कि सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार ने डीईड अभ्यर्थियों की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं. इस आदेश के बाद बीएड अभ्यर्थियों के लिए सहायक शिक्षक की नौकरी पर खतरा मंडरा रहा था. वहीं 19 दिसंबर से बीएड सहायक शिक्षक नवा रायपुर तूता धरना स्थल पर समायोजन की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए थे. इसके साथ ही 12 दिन बाद भी सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलने पर शिक्षकों ने जल सत्याग्रह शुरू कर दिया था. लेकिन इस संबंध में अब लोक शिक्षण संचालनालय ने सहायक शिक्षकों की सेवाएं समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया है.

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