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CG : दो हॉस्पिटल एक महीने के लिए बंद; नर्सिंग होम एक्ट के तहत कार्रवाई, 20 हजार रुपए का लगाया जुर्माना

दुर्ग। कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा ने श्री अम्बे हॉस्पिटल और एसएस हॉस्पिटल को एक महीने के लिए बंद करने का आदेश देते हुए 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इन दोनों हॉस्पिटल के खिलाफ ये कार्रवाई नर्सिंग होम एक्ट का पालन नहीं करने पर की गई है।

जानकारी के मुताबिक श्री अंबे हॉस्पिटल पावर हाउस भिलाई और एसएस हॉस्पिटल छावनी चौक भिलाई में नर्सिंग होम एक्ट की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। यहां पर एलोपैथी चिकित्सक के नाम से आयुर्वेद चिकित्सकों से इलाज कराया जा रहा था। नर्सिंग होम एक्ट के जिला अधिकारी डॉ. आर.के. खण्डेलवाल ने यहां औचक निरीक्षण कर अपनी जांच रिपोर्ट कलेक्टर को सौंपी थी। इसमें बताया गया था कि एसएस अस्पताल नंदिनी रोड छावनी चौक भिलाई और श्री अम्बे हॉस्पिटल पावर हाउस भिलाई में ओपीडी में जो डॉक्टर ड्यूटी पर पाए गए वो एलोपैथी चिकित्सा डिग्रीधारक न होकेर आयुर्वेदिक चिकित्सक पाए गए। ऐसा करना नर्सिंग होम एक्ट के अधिनियम 2010 एवं 2013 का उल्लंघन है।

एसएस अस्पताल के संचालक डॉ. आरके गुप्ता भिलाई और श्री अम्बे हॉस्पिटल पावर हाउस के संचालक डॉ. शिवाजी प्रसाद द्वारा नर्सिंग होम एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन किया जा रहा था। जांच रिपोर्ट मिलने पर कलेक्टर ने सीएमएचओ को निर्दश दिया कि दोनों संचालकों के खिलाफ नर्सिंग होम एक्ट के तहत 20-20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाए। यह राशि 5 दिवस के भीतर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दुर्ग में संचालित नर्सिंग होम एक्ट शाखा में सुपरवाइजरी अथॉरिटी सीजी नर्सिंग होम एक्ट दुर्ग के नाम से जमा करना होगा। इसके साथ ही दोनों हॉस्पिटल को 30 दिन के लिए बंद करने का आदेश दिया गया है।

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