कबीरधाम। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम में अपनी ही महिला कर्मचारी से अश्लील हरकत के बाद चर्चा में आए ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर (BEO) दयाल सिंह को राज्य सरकार ने निलंबित कर दिया है। उनके खिलाफ और भी कई शिकायतें थी। हालांकि महिला कर्मचारी से छेड़छाड़ मामले में बोड़ला थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। बीईओ के खिलाफ पहले भी दो बार एफआईआर हो चुकी है। इसके अलावा भी उनके ऊपर कई आरोप हैं।
जांच में पाए गए दोषी
दरअसल, महिला कर्मचारी और अन्य शिक्षकों ने 24 मई को प्रशासन से शिकायत की थी। इसके बाद मामले की जांच बोड़ला एसडीएम और जिला शिक्षा अधिकारी को सौंप दी गई। दोनों अफसरों ने अपनी जांच में प्रथम दृष्टया बीईओ दयाल सिंह को दोषी पाया गया। गुरुवार को लोक शिक्षण संचालनालय रायपुर के संचालक सुनील कुमार जैन के हस्ताक्षर से उनके निलंबन का आदेश जारी कर दिया गया।
आदेश में कहा गया- आचरण सेवा के विपरीत
जारी आदेश में कहा गया है कि, दयाल सिंह का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के विपरीत है। अतः उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, कबीरधाम निर्धारित किया जाता है। निलंबन अवधि में इन्हें नियमानुसार जीवन-निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा
विवादों में घिरे हैं बीईओ
ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर दयाल सिंह विवादों में घिरे है। विवाद को देखते हुए इन्हे बीईओ के पद से हटाया भी गया, लेकिन कोर्ट के निर्देश के बाद फिर से बोड़ला में पदस्थ हुए है। बीईओ के खिलाफ क्षेत्र के कई शिक्षकों ने भी मोर्चा खोल रखा था। 17 मई को पांच शिक्षकों ने रुपये के लेन-देन के मामले में शिकायत की थी। इसके अलावा छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के जिला ईकाई ने भी बीईओ को हटाने के लिए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा था।