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CG – प्रभारी रेंजर निलंबित : भ्रामक अभिलेख प्रस्तुत कर की एक करोड़ से ज्यादा की आर्थिक अनियमितता

धमतरी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में आर्थिक अनियमितता के मामले में उप वनक्षेत्रपाल एवं प्रभारी रेंजर महादेव कन्नौजे को मुख्य वन संरक्षक जेआर नायक ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. निलंबन की अवधि रायपुर में होगी. प्रभारी रेंजर पर करोड़ों रुपए की आर्थिक अनियमितता का आरोप है.

मुख्य वन संरक्षक जेआर नायक की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि महादेव कन्नौजे, उप वनक्षेत्रपाल, प्रभारी परिक्षेत्र अधिकारी धमतरी द्वारा केनरा बैंक धमतरी में परिक्षेत्र अधिकारी धमतरी के पदनाम से अनाधिकृत रूप से खाता क्र. 3355101006322 खोलकर राशि 1 करोड़ 7 लाख 44 हजार 145 आहरण किया गया. प्रतिमाह प्रस्तुत किए जाने वाले मासिक लेखा के आय व्यय (बैंक स्टेटमेंट) में कूट रचना कर भ्रामक अभिलेख प्रस्तुत किया गया. वनमण्डलाधिकारी धमतरी के बिना अनुमति सितंबर 2022, अक्टूबर 2022, नवंबर 2022 एवं जनवरी 2023 में 6 लाख 81 हजार 874 का नगद आहरण किया गया. इसके लिए आकस्मिक श्रमिक दीपक टण्डन को अधिकृत करते हुए 4 लाख 74 हजार 642 नगद राशि का आहरण किया.

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए धमतरी वनमण्डल वनमण्डलाधिकारी ने 30 जून को महादेव कन्नौजे, उप वनक्षेत्रपाल (प्रभारी परिक्षेत्र अधिकारी धमतरी) को तत्काल निलंबित किए जाने की अनुशंसा की गई है. छग सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत महादेव कन्नौजे, उप वनक्षेत्रपाल, प्रभारी परिक्षेत्र अधिकारी धमतरी, वनमण्डल धमतरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है. निलंबन अवधि में महादेव कन्नौजे का मुख्यालय कार्यालय वन संरक्षक कार्य आयोजना रायपुर निर्धारित किया जाता है, उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी.

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