रायपुर : छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगभग 7 लाख अनियमित कर्मचारी अलग अलग 21 प्रकार के कार्यरत है।इनमें से सविंदा और दैनिक श्रमिक श्रम दर वाले का स्थाईकरण देश के बहुत से राज्यो ने किया है, इस योजना को न्यायालयो ने उचित भी ठहराया है। दैनिक वेतन भोगी नियुक्ति पत्र धारकों को नियमितिकरण के लिए योग्य सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी 2023 को माना है। इन्ही 21 प्रकार में से एक प्रकार बिना नियुक्ति पत्र, स्वीकृत पद के अतिरिक्त कार्यरत, बिना बिचौलिये के सीधे श्रम दर वेतन विभाग से पाने वाले 48 हजार श्रमिकों को एमपी ने 2016 में स्थायीकरण किया है। छत्तीसगढ़ श्रम दर 36 हजार श्रमिकों के संगठन दैनिक श्रमिक मोर्चा ने बृजमोहन अग्रवाल से भेंट कर अपने स्थायीकरण माँग, समस्यायों एव कमिटी में सदस्य बनाने के लिए सीएम को पत्र लिखने का आग्रह किया था।
जिस पर कार्यवाही करते हुए सांसद रायपुर ने मुख्यमंत्री को दैनिक श्रमिक मोर्चा श्रम दर श्रमिको के हित में तत्काल पत्र लिखा। सविंदा एवं श्रम दर श्रमिको को सरकारी कर्मचारियो की भांति सुविधा स्थाईकरण पश्चात प्रदान करने अलग पत्र कुल दो पत्र लिखा। इस भेट अवसर पर प्रवक्ता सत्यम शुक्ला, प्रदेश महासचिव आकाश दीप राठौर मौजूद थे। पत्र लेखन के लिए मोर्चा के सभी पदाधिकारियों ने सांसद महोदय को आभार व्यक्त किया।