बालोद. साइकिल चोरी करने का आरोप लगाना एक 50 वर्षीय अधेड़ को महंगा पड़ गया और आरोप लगाने की कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी. दरअसल 50 वर्षीय दुखुराम मरकाम जो कि कबाड़ी का काम करता है और गांव में फेरी लगाकर कबाड़ खरीदता है. शनिवार को उन्होंने दो व्यक्ति पर साइकिल चोरी का आरोप लगाया जिसके बाद दोनों व्यक्ति आक्रोश में आकर दुखुराम को सुनसान जगह पर गला दबाकर हत्या कर सड़क किनारे फेंक दिया. इसकी जानकारी लगते ही बालोद एसपी सहित पुलिस के तमाम आलाधिकारियों ने घटना स्थल पर मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की और 5 घंटे के भीतर हत्या के मामले में अर्जुन्दा निवासी राजाबाबू और रोहित को गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस के मुताबिक अधीक्षक एसआर भगत के मार्गदर्शन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार जोशी के निर्देशन एंव अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गुण्डरदेही देवांश सिंह राठौर के पर्यवेक्षण में प्रभारी अर्जुन्दा प्रदीप कंवर, सायबर सेल प्रभारी जोगेन्द्र सिंह एंव स्टाफ, क्राईम ऑफ सीन भिलाई दुर्ग के द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया. पुलिस अधीक्षक द्वारा घटनास्थल पहुंचकर, एसडीओपी गुण्डरदेही के नेतृत्व में अर्जुन्दा पुलिस, सायबर सेल बालोद, ट्रेकर डॉग राजनादगांव को घटना स्थल के आसपास के जगहो का बारीकी से निरीक्षण कर आरोपी की शीघ्र गिरफ्तारी करने का निर्देश दिया गया.
मौके पर उपस्थित लोगो से पता चला कि मृतक दुखुराम मरकाम पिता स्व.करिया मरकाम (देवार) उम्र 50 वर्ष ग्राम बासिन रहने वाला था. जो कबाड़ का लोहा, प्लास्टिक फेरी का काम करता था, कि दिनांक 22.11.2024 को कबाड़ का लोहा, प्लास्टिक को इक्ठा्ल करके अर्जुन्दा में बेचकर अपने घर ग्राम बासीन वापस जा रहा था, कि सूचना के आधार पर अर्जुन्दा में मृतक से मिलने वाले लोगो से पुछताछ किया गया. संदेह के आधार पर अर्जुन्दा के देवार डेरा में रहने वाले राजाबाबू, रोहित मरकाम को अलग-अलग कड़ाई से पुछताछ किया गया. जिनके द्वारा कबाड़ बेचने के दौरान मृतक के द्वारा मेरे सायकल को चोरी किये हो कहने पर आपस में लड़ाई झगड़ा हुये थे, इसी बात से आरोपीगण काफी आक्रोशित थे.
मृतक अर्जुन्दा से अपने घर ग्राम बासीन जा रहा था कि आरोपीगण अक्रोशित होकर मृतक की हत्या करने की नियत से पीछा कर ग्राम बोरगहन से परसवानी जाने के मार्ग सुनसान जगह पर उसे अकेला पाकर उसके गला घोटकर हत्या करना कबूल किया है, जिस पर अपराध धारा 103 (1) बी.एन.एस.का घटित करना पाये जाने से अपराध क्रमांक 212/2024 धारा 103 (1) बी.एन.एस. कायम कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है.