CG News: प्रदेश सरकार ने दी राहत : प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने के लिए 30 अप्रैल तक मोहलत, नहीं देना होगा सरचार्ज

नवापारा-राजिम। CG News: राज्य शासन से छत्तीसगढ़ के संपत्ति स्वामियों के लिए एक बड़ी राहत वाला फैसला आया है। जिसके अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रॉपर्टी टैक्स अब 31 मार्च की बजाय 30 अप्रैल तक बिना किसी पेनाल्टी के जमा किए जा सकेंगे।

बता दें कि, नगर निगम-नगर पालिका और नगर पंचायत क्षेत्र में मकान एवं दुकानों के लिए प्रतिवर्ष पालिका द्वारा संपत्ति कर लेने का प्रावधान है। जिसके लिए अंतिम तारीख 31 मार्च निर्धारित थी। राज्य शासन ने माह फरवरी एवं मार्च में निकाय चुनाव में पालिका के कर्मचारी चुनावी कार्य में लग जाने के कारण संपत्ति कर की लक्ष्य प्राप्ति न होने का हवाला देते हुए लोगों को राहत दी है। संपत्ति कर जमा करने की अंतिम तारीख 30 अप्रैल 2025 तक बढ़ा दी है।

शहर में कई स्थानों पर लगाए गए शिविर

CG News:  नवापारा नगर पालिका से प्राप्त जानकारी के अनुसार, नगर सीमा क्षेत्र के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल 71 लाख 59 हजार संपत्ति कर का लक्ष्य था। जिसमें 63 लाख 91 रुपए का संपत्ति कर प्राप्त हुई है। जो कुल संपत्तिकर का 89.27 प्रतिशत है। वहीं नगर पालिका द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में कुल राजस्व वसूली का लक्ष्य 5.96 करोड़ था। जिसमें 5.28 करोड़ वसूली हुई है। जो कुल लक्ष्य का 88.58% है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने बताया कि, माह फरवरी एवं मार्च में नगर के विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाकर टैक्स की राशि जमा करने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया था। अभी वर्तमान में पालिका कर्मचारी टैक्स कलेक्शन में लगे हुए है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रदीप मिश्रा ने नगर वासियों से अपील की है कि 30 अप्रैल के पूर्व संपत्ति कर का भुगतान करे। 30 अप्रैल तक संपत्ति कर पर भुगतान करने पर सरचार्ज नहीं लगेगा।

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