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CG : नाबालिग का अपहरण कर किया दुष्कर्म, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई 20 साल व जुर्माने जेल की सजा

जांजगीर : नाबालिग को बहला फुसलाकर अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले दोषी को कोर्ट ने 20 साल जेल और जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष लोक अभियोजक चंद्रप्रताप सिंह ने बताया कि नाबालिग 18 सितंबर 23 को करीब 10 बजे की शाम घर से निकली तो फिर नहीं लौटी। परिजनों ने थाने में सूचना दी। पुलिस ने धारा 363 के तहत केस दर्ज कर पीड़िता को ढूंढ निकाला।

प्रकरण में जांच के दौरान पीड़ित की सहमति प्राप्त कर उसकी जांच कराई। उसके बयान के आधार पर अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्याय​ालय में पेश किया गया। अभियोजन ने आरोपी द्वारा नाबालिग पीड़िता को बहला-फुसला कर अपहरण और दुष्कर्म करने की बात कही। इस पर अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार बारा ने शिवशंकर(20) निवासी बरपारा(मुरली), थाना हरदीबाजार जिला कोरबा को विभिन्न धाराओं में सजा सुनाई है। पाक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 साल का जेल और 500 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

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