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CG : निकाय चुनाव में खर्च की सीमा तय, मेयर प्रत्याशी 25 लाख तक कर सकेंगे खर्च

रायपुर : छत्तीसगढ़ में जल्द ही निकाय चुनाव होने वाले है, ऐसे में सरकार ने एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें नगरीय निकायों के लिए खर्च की सीमा तय की है. इसके अनुसार नगर निगमों के लिए जनसंख्या के आधार पर 15 लाख से 25 लाख तक खर्च की सीमा तय की गई है.

इसके अलावा नगर पालिका के लिये 8-10 लाख और नगर पंचायत के लिये 6 लाख की सीमा तय की गई है. साथ ही साथ बता दें कि चर्चा है कि 31 दिसंबर को एक साथ निकाय और पंचायत चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है और फ़रवरी में चुनाव हो सकते हैं.

इस बार डायरेक्ट होगा मेयर चुनाव

बता दें कि नगरीय निकाय चुनावों में अब मेयर और अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होगा. यानी पार्षद के साथ ही मेयर और अध्यक्ष के लिए भी जनता ही वोट करेगी. साय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया था. 2018 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद नियम बदला गया था.

इसमें मेयर चुनने का हक पार्षदों को दिया गया था, हालांकि भूपेश कार्यकाल से पहले भी जनता ही पार्षदों के साथ मेयर को चुनती थी.

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