रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आज मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। इस बैठक में भूपेश कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। जानकारी के अनुसार शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षण लागू होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 58 प्रतिशत आरक्षण लागू होगा।
शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए आरक्षित छात्रों को मिलेगा 58 प्रतिशत आरक्षण
भूपेश कैबिनेट में शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण पर मुहर लगा दिया है। शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को 58 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। मुख्यमंत्री भूपेश ने टवीट कर इसकी जानकारी दी।
महत्वपूर्ण निर्णय:
आज निवास कार्यालय में मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था के अन्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्णय लिया गया है।
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) August 7, 2023
मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था के अंतर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने का निर्णय लिया गया। उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली द्वारा राज्य शासन की ओर से दायर एसएलपी में पारित अंतरिम आदेश एक मई 2023 के अंतर्गत राज्य में पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था अनुसार नियुक्ति / चयन प्रक्रियाओं को जारी रखने के लिए अंतरिम राहत प्रदान की गई है। इस अंतरिम आदेश के अनुरूप ही, अंतरिम तौर पर, मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में भी प्रवेश प्रक्रिया पूर्व प्रचलित आरक्षण व्यवस्था अंतर्गत करने का निर्णय लिया गया है।