इसके साथ ही आदेश का उल्लंघन किए जाने पर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी.
गुरू घासीदास जयंती के मद्देनजर कलेक्टर ने आदेश जारी किया है. न्यायधानी में शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी. 18 दिसम्बर को जिले की शराब दुकानें नहीं खुलेंगी.
इसके साथ ही आदेश का उल्लंघन किए जाने पर आबकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी.
गुरू घासीदास जयंती के मद्देनजर कलेक्टर ने आदेश जारी किया है. न्यायधानी में शराब की सभी दुकानें बंद रहेंगी. 18 दिसम्बर को जिले की शराब दुकानें नहीं खुलेंगी.