बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर कलेक्टर अवनीश शरण के निर्देश पर खनिज अमला बिलासपुर ने ग्राम जोंधरा तहसील मस्तूरी में खनिज रेत के भंडारण का मौका जांच किया. जिसमें अशोक कर्ष निवासी अकलतरा के पास लगभग 120 हाईवा/1440 घन मीटर रेत भंडारित होना पाया गया. इसी तरह मेसर्स सुमन इंटरप्राइजेज के प्रो. जितेंद्र सिंह को स्वीकृत भंडारण अनुज्ञप्ति क्षेत्र में लगभग 200 हाईवा/2400 घन मीटर रेत भंडारित होना पाया गया.
खनिकर्म विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दोनों प्रकरणों में मौके पर रेत भंडारण अनुज्ञप्ति संबंधी दस्तावेज और भंडारित रेत की वैधता प्रमाणित करने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया. जिसके बाद छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 71 खान और खनिज(विकास एवं विनियमन) अधिनियम की धारा 21 छत्तीसगढ़ खनिज(खनन,परिवहन एवं भंडारण) नियम 2009 के तहत प्रकरण दर्ज कर भंडारित खनिज रेत को जब्त कर अवैध भंडारणकर्ता को 03 कार्य दिवस के भीतर दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया.
बता दें कि भंडारण अनुज्ञा के नियम और शर्तों का पालन नहीं करने के कारण अब तक 07 अनुज्ञप्तिधारियों को कारण बताओं नोटिस(SCN ) जारी किया गया है. समाधानकारक जवाब प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में स्वीकृत खनिज रेत भंडारण अनुज्ञप्ति के निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी.