नई दिल्ली : केंद्र ने आईएएस, आईपीएस और आईएफएस अधिकारियों से कहा है कि यदि स्टॉक, शेयर या अन्य निवेश में कुल लेनदेन एक कैलेंडर वर्ष के दौरान उनके छह महीने के मूल वेतन से अधिक हो जाता है, तो कार्मिक मंत्रालय के एक नवीनतम आदेश के अनुसार इसकी सूचना दें।
यह सूचना एआईएस या अखिल भारतीय सेवा (आचरण) नियम, 1968 के नियम 16 (4) के तहत उनके द्वारा साझा की जाने वाली समान जानकारी के अतिरिक्त है।
ये नियम तीन अखिल भारतीय सेवाओं – भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय वन सेवा (IFS) के सदस्यों पर लागू होते हैं।
सरकारी कर्मचारी किसी भी निवेश में सट्टा नहीं लगाएगा
नियम-16 के उप-नियम (1) में यह भी उपबंधित है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी स्टॉक, शेयर अथवा अन्य निवेश में सट्टा नहीं लगाएगा। यह भी स्पष्ट किया गया है कि शेयरों, प्रतिभूतियों तथा अन्य निवेशों की बार-बार खरीद अथवा बिक्री अथवा दोनों को इस उप-नियम के अर्थ की परिधि में सट्टा माना जाएगा।