Site icon khabriram

ब्रेकिंग न्यूज़ : रायपुर में खिलौने की दुकान पर पड़ा छापा…

रायपुर। भारतीय मानक ब्यूरो रायपुर शाखा ने कटोरा तालाब स्थित एक खिलौने की दुकान पर छापा मारा। भारत के गुणवत्ता नियंत्रण अध्यादेश और भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 के उल्लंघन में घटिया खिलौने बेचने के लिए कार्रवाई की गई थी। 1 जनवरी 2021 से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए निर्मित खिलौनों के लिए ISI मार्क अनिवार्य है। बिना आईएसआई मार्क के कोई भी खिलौनों का निर्माण, बिक्री या भंडारण नहीं कर सकता है। यदि कोई निर्माता/विक्रेता नियमों का उल्लंघन करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ बीआईएस अधिनियम 2016 की धारा 17 के तहत कार्रवाई की जाएगी। यह संदेश अभी जारी किया गया है।

Exit mobile version