Bilaspur High Court: प्रिंसिपल ने जब अपनी बीमारी बताई, हाई कोर्ट की संवेदनशीलत भी उसी अंदाज में आई सामने…

Bilaspur High Court: बिलासपुर। राज्य शासन ने स्वामी आत्मानंद उ.मा. विद्यालय पेंड्रा के प्राचार्य विजय कुमार वर्मा का तबादला प्रभारी बीईओ के पद पर पेंड्रा कर दिया था। प्रिंसिपल वर्मा हृदय संबंधी बीमारी (Mild Apical Hypokinesia & Regional Wall Motion Abnormality) से ग्रसित हैं। याचिका में इस बात का जिक्र करते हुए प्रभारी बीईओ का पद संभालने में अस्मर्थता जाहिर करते हुए प्रिंसिपल के पद पर कार्य करने की गुहार लगाई थी। याचिकाकर्ता की बीमारी और स्वास्थ्य संबंधी कारणों को देखते हुए हाई कोर्ट ने संवेदनशीलता दिखाते हुए राज्य शासन द्वारा तबादला आदेश को रद्द कर दिया है। याचिकाकर्ता ने राज्य शासन के तबादला आदेश को चुनौती देते हुए अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं स्वातिरानी सराफ के माध्यम से बिलासपुर हाई कोर्ट के समक्ष रिट याचिका दायर की थी।

Bilaspur High Court: सागरदीप कॉलोनी, उसलापुर निवासी विजय कुमार वर्मा स्वामी आत्मानंद उ.मा. विद्यालय पेंड्रा में प्राचार्य के पद पर पदस्थ थे। पदस्थापना के दौरान सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग रायपुर ने उनका स्थानांतरण प्रभारी BEO पेण्ड्रा के पद पर कर दिया। उक्त स्थानांतरण आदेश को चुनौती देते हुए प्राचार्य विजय कुमार वर्मा ने अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं स्वातिरानी सराफ के माध्यम से हाई कोर्ट के समक्ष रिट याचिका दायर की। मामले की सुनवाई जस्टिस बीडी गुरु के सिंगल बेंच में हुई। याचिकाकर्ता की ओर से पैरवी करते हुए अधिवक्ता अभिषेक पांडेय व स्वातिरानी सराफ ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता की उम्र 61 वर्ष ‘है एवं वह हृदय संबंधी बीमारी (Mild Apical Hypokinesia & Regional Wall Motion Abnormality) से ग्रसित है। अस्वस्थता के कारण प्रभारी बीईओ की जिम्मेदारी निभाने में अस्मर्थ है। अधिवक्ता पांडेय ने कहा कि रविन्द्रनाथ चंद्रा जिनका स्थानांतरण प्रभारी बीईओ, पेंड्रा के पद से व्याख्याता गुरुकुल शासकीय उ.मा. विद्यालय, गौरेला स्थानांतरण किया गया था। रविंद्रनाथ चंद्रा ने स्थानांतरण पर हाई कोर्ट से स्थगन प्राप्त कर लिया है।

हाई कोर्ट ने दिखाई संवेदनशीलता

Bilaspur High Court: याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा दी गई जानकारी और याचिकाकर्ता के स्वास्थ्य संंबंधी कारणों को देखते हुए हाई कोर्ट ने संवदेनशीलता दिखाते हुए राज्य शासन द्वारा जारी स्थानांतरण आदेश और को निरस्त करते हुए याचिकाकर्ता को पुन: स्वामी आत्मानंद उ.मा. विद्यालय, पेण्ड्रा में प्राचार्य के पद पर पदस्थ करने का आदेश पारित किया है।

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