Bilaspur High Court: जिम ट्रेनर ने दुष्कर्म के बाद महिला डॉक्टर को मार डाला
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Bilaspur High Court: बिलासपुर। डा पूजा चौरसिया हत्याकांड में पुलिस ने कोर्ट में 6 दिसंबर 2024 को आईपीसी की धारा 376 और 302 के तहत पूरक आरोप पत्र पेश किया था। इसके बाद 17 जनवरी 2025 को मामला सक्षम न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। अतिरिक्त धाराएं जुड़ने से केस की प्रकृति बदल गई। इसके चलते आरोप तय करने की प्रक्रिया दोबारा करनी पड़ेगी। न्यायालयीन कामकाज में वक्त लगेगा। बीते सुनवाई के दौरान इन्हीं सब बातों का हवाला देते हुए निचली अदालत ने केस के निपटारे के लिए अतिरिक्त समय की मांग की थी। मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा के सिंगल बेंच में हुई। मामले की सुनवाई के बाद सिंगल बेंच ने ट्रायल कोर्ट के आग्रह को स्वीकार करते हुए चार महीने के भीतर केस का निपटारा करने का निर्देश दिया है।