Bilaspur High Court: बिलासपुर हाई कोर्ट ने कहा- आम लोगों के हित के लिए बनाए गए नियम से किसी व्यक्ति विशेष को दिक्कत है, तो यह नियमों काे रद्द करने का आधार नहीं हो सकता

बिलासपुर। Bilaspur High Court: बिलासपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में लिखा है कि किसी पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताएं नियोक्ता को तय करनी होती हैं। नियोक्ता किसी भी तरह की वरीयता देने सहित अतिरिक्त या वांछनीय योग्यताएं निर्धारित कर सकता है। नियोक्ता ही यह तय करने के लिए सबसे उपयुक्त है कि उनकी जरूरतों और काम की प्रकृति के अनुसार उम्मीदवार में क्या योग्यताएं होनी चाहिए। इस महत्वपूर्ण टिप्पणी के साथ न्यायालयीन कर्मचारियों की याचिका को डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया है।