Bilaspur High Court: बिलासपुर हाई कोर्ट ने कहा- आम लोगों के हित के लिए बनाए गए नियम से किसी व्यक्ति विशेष को दिक्कत है, तो यह नियमों काे रद्द करने का आधार नहीं हो सकता

बिलासपुरBilaspur High Court:  बिलासपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा व जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में लिखा है कि किसी पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक योग्यताएं नियोक्ता को तय करनी होती हैं। नियोक्ता किसी भी तरह की वरीयता देने सहित अतिरिक्त या वांछनीय योग्यताएं निर्धारित कर सकता है। नियोक्ता ही यह तय करने के लिए सबसे उपयुक्त है कि उनकी जरूरतों और काम की प्रकृति के अनुसार उम्मीदवार में क्या योग्यताएं होनी चाहिए। इस महत्वपूर्ण टिप्पणी के साथ न्यायालयीन कर्मचारियों की याचिका को डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया है।

Bilaspur High Court:  डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में लिखा है कि न्यायालय पात्रता की शर्तें निर्धारित नहीं कर सकता। विज्ञापन/अधिसूचना को फिर से लिखकर वांछनीय योग्यताओं को आवश्यक पात्रता के बराबर मानने के मामले में वह गहराई से विचार नहीं कर सकता। समतुल्यता के प्रश्न भी न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर होंगे। यदि विज्ञापन/अधिसूचना की भाषा और नियम स्पष्ट हैं, तो न्यायालय उस पर निर्णय नहीं दे सकता। यदि विज्ञापन/अधिसूचना में कोई अस्पष्टता है या यह किसी नियम या कानून के विपरीत है, तो मामले को उचित आदेशों के बाद नियुक्ति प्राधिकारी के पास वापस जाना होगा, ताकि आगे की कार्यवाही की जा सके।

क्या है मामला

Bilaspur High Court:  छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के कर्मचारी भीम बलि यादव सहित 15 अन्य कर्मचारियों ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से बिलासपुर हाई कोर्ट में अर्जेंट हियरिंग की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने पदोन्नति नियमों को चुनौती दी थी। अपनी याचिका में कहा था कि पदोन्नति पर विचार करने के लिए केवल प्रासंगिक सेवा नियम, 2003 और 2015 में निर्धारित पदोन्नति के नियम ही लागू होंगे। याचिकाकर्ताओं ने 2017 में अधिसूचित पदोन्नति नियम मानदंडों में संशोधन के लिए 24.02.2022 के विवादित नोटिस को रद्द करने की मांग की थी। नियम 2003 के साथ नियम 2015 में परिकल्पित अनुभव और योग्यता मानदंडों के आधार पर याचिकाकर्ता ने श्रेणी-IV से सहायक ग्रेड-III में पदोन्नति देने की मांग की थी।

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