रायपुर I भारतीय विशिस्ट पहचान प्राधिकरण ने कहा कि 10 साल पहले विशिष्ट पहचान क्रमांक पाने वाले और उस दौरान कभी भी अपने दस्तावेज को संशोधित नही करने वाले निवासियों को अपनी नई जानकारी अपडेट करानी चाहिए ।
UIDAI ने अपने बयान में कहा की आधार धारक सहायक दस्तावेजो (पहचान का प्रमाण और पते का प्रमाण) को MY Aadhaar Portal के माध्यम से online तरीके से अपडेट करा सकते है. इसके अलावा वो चाहे तो आधार केंद्र पर जाकर ofline तरीके से अपने विशिष्ट पहचान की सूचनाओ को संसोधित करा सकते है .
बयान में कहा गया, जिन निवासियों ने अपना आधार 10 से पहले बनवाया था और उसके बाद जिन लोगो में उसमे कोई भी बदलाव नहीं करवाया है , ऐसे आधार धारको को अपने आधार कार्ड को नए दस्तावेजो के साथ संसोधन करना होगाI
केंद्र सरकार की तरफ से संचालित 319 योजनाओ सहित कुल 1100 से अधिक सरकारी योजनाओ और कार्यक्रमों में आधार को पहचान के रूप में स्वीकार किया जाता है.