औषधि विभाग की बड़ी कार्रवाई : 44 मेडिकल स्टोर्स में दी दबिश, प्रतिबंधित दवाई नहीं बेचने की दी चेतावनी

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर पुलिस और औषधि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान प्रतिबंधित दवाइयों की बिक्री रोकने 44 मेडिकल दुकानों पर चेकिंग की गई। ड्रग इंस्पेक्टर और पुलिस टीम ने स्टॉक रजिस्टर की जांच की। साथ ही मेडिकल संचालकों को डॉक्टर क प्रिस्क्रिप्न पर ही दवाई देने की सख्त हिदायत दी है। एसएसपी रजनेशन सिंह के निर्देश पर विशेष अभियान चलाया गया।

वहीं बिलासपुर स्थित मानसिक चिकित्सालय सेंदरी में डॉक्टर और स्टाफ की कमी को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान स्वास्थ्य सचिव ने कोर्ट में शपथपत्र पेश किया। बताया कि, स्टाफ भर्ती और व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की प्रक्रिया में थोड़ा और समय लगेगा। हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई अगले माह तय कर दी है।

8 लाख लोग एक डॉक्टर पर निर्भर

अधिवक्ता विशाल कोहली ने अधिवक्ता हिमांशु पांडेय के जरिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें कहा गया कि, मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम 2017 और डब्लूएचओ गाइडलाइन के अनुसार राज्य में व्यवस्था पूरी तरह फेल है। नियम के मुताबिक हर 10 हजार लोगों पर एक मनोचिकित्सक होना चाहिए, जबकि प्रदेश में लगभग 8 लाख लोगों पर एक डॉक्टर है।

हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान

इस गंभीर स्थिति पर हाईकोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लिया था। अब दोनों मामलों की संयुक्त सुनवाई हो रही है। याचिका में बताया गया है कि, हर जिले में एक मानसिक स्वास्थ्य केंद्र और मनोचिकित्सक होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। वहीं, सेंदरी मानसिक चिकित्सालय में 11 स्वीकृत पदों में से सिर्फ 3 पद पर ही सायकेट्रिस्ट नियुक्त हैं। बाकी जगह 1 ईएनटी और 1 आर्थोपेडिक डॉक्टर को पदस्थ कर दिया गया है। कोर्ट के निर्देश पर पहले की सुनवाई में शासन ने बताया था कि मानसिक चिकित्सालय में बिस्तरों की संख्या 200 तक बढ़ाई जाएगी और डॉक्टरों की कमी दूर करने के कदम उठाए जा रहे हैं।

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