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भूपेश कैबिनेट ने लिया बड़ा फैसला, क्रमवार देखें …

रायपुर। केंद्र सरकार द्वारा राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों को एनपीएस की राशि वापस करने से इनकार करने के बाद भी आज कैबिनेट की बैठक में पुरानी पेंशन योजना का समर्थन करने का निर्णय लिया गया। जिसके तहत सरकारी कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2022 से छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि के सदस्य के रूप में माना जाएगा और कर्मचारी अंशदान 1 नवंबर 2004 या उसके बाद 31 मार्च 2022 तक एनपीएस खाते में जमा किया जाएगा और उस पर अर्जित लाभांश एनपीएस के अनुसार सरकारी कर्मचारी को दिया जाएगा। नियम। देय होगा। राज्य के योगदान और उससे प्राप्त लाभांश का भुगतान करने के बाद ही कर्मचारी वृद्धावस्था पेंशन के हकदार होंगे। इसके लिए सिविल सेवकों को एनपीएस जारी रखने या पुरानी पेंशन योजना का लाभ लेने का विकल्प नोटरी शपथपत्र में देना होगा। यह विकल्प अंतिम और अपरिवर्तनीय होगा।

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