Bahraich violence: बहराइच हिंसा के आरोपियों के घर सरकार का बुलडोजर नहीं चल पाएगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 23 अक्टूबर तक बुल्डोजर कार्रवाई पर रोक लगी दी है। शुक्रवार 19 अक्टूबर को आरोपियों के घरों पर नोटिस चस्पा कर दिया गया था। नोटिस में सभी को तीन दिन में घर खाली करने का समय दिया गया था।
इसके बाद पीड़ित परिवार हाईकोर्ट पहुंचे थे। एआर मसूदी और सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट की जनहित याचिका पर फैसला सुनाते हुए कहा कि 23 अक्टूबर तक मामले की जांच की जाएगी। उसके बाद इस मामले में फैसला लिया जाएगा।
डर में बीता पूरा दिन
महसी तहसील के महराजगंज कस्बे में रविवार को दिन भर लोगों को बुलडोजर कार्रवाई का डर सताता रहा। शनिवार को लोग यहां खुद दुकान और मकान तोड़ते दिखे और रविवार को यह सिलसिला जारी रहा। लेकिन कोर्ट से इस मामले में स्टे मिलने के बाद फिलहाल लोग खुश नजर आ रहे हैं।