नईदिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपये के नोट पर बड़ा फैसला लिया है. आरबीआई जल्द ही पूरे देश से 2000 रुपये का नोट वापस लेगा. लेकिन इस मामले में भी पेंच है. आरबीआई ने यह भी साफ किया है कि 2000 रुपये का नोट लीगल टेंडर के तौर पर जारी रहेगा।
भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि वे तत्काल प्रभाव से 2000 रुपये के के नोट जारी करना बंद करें, हालांकि 2000 रुपये के नोट नोट लीगल टेंडर बने रहेंगे. आरबीआई ने बयान में कहा कि 2,000 रुपये के नोटों को लाने का उद्देश्य तब पूरा हो गया था, जब दूसरी वैल्यू के बैंक नोट आम लोगों के लिए अवेलेबल हो गए थे.
आरबीआई के आदेश के अनुसार, 23 मई, 2023 से अगर कोई भी किसी भी बैंक में 2000 रुपये के नोटों को एक्सचेंज कराने आता है तो एक समय में सिर्फ 20,000 रुपये के ही एक्सचेंज होंगे. आरबीआई के अनुसार सभी बैंक 30 सितंबर, 2023 तक 2,000 रुपये के नोटों को बदल सकेंगे.
Reserve Bank of India has advised banks to stop issuing Rs 2000 denomination banknotes with immediate effect though banknotes in Rs 2000 denomination will continue to be legal tender. https://t.co/yLWWpyuahL pic.twitter.com/kPTMqlm1XD
— ANI (@ANI) May 19, 2023
आरबीआई के अनुसार वित्त वर्ष 2018-19 में 2000 रुपये के नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी. 2000 रुपये के कुल सर्कूलेट नोटों में से लगभग 89 फीसदी मार्च 2017 से पहले जारी किए गए थे.
31 मार्च 2018 को 6.73 लाख करोड़ के 2000 रुपये के नोट सर्कूलेशन में थे जो 31 मार्च 2023 तक 2000 रुपये के नोटों का सर्कूलेशन 3.62 लाख करोड़ रुपये पर पर आ गया है, जो मौजूदा सर्कूलेटिड करेंसी का केवल 10.8 फीसदी है. आरबीआई के अनुसार मौजूदा समय में 2000 रुपये के नोटों का यूज नहीं देखा जा रहा है.
इस मामले पर वॉयस ऑफ बैंकिंग के फाउंडर अश्विनी राणा बताया कि इसे नोटबंदी कहना गलत होगा. दरअसल यह फेजवाइज तरीके से नोट को सर्कूलेशन से बाहर लाने का प्रोसेस है. इसके जरिये सरकार ब्लैक मनी पर नकेल कसने जा रही है.