क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में संशोधन: अब ऑनलाइन मिलेगा लाइसेंस
Mahima Yadav
Clinical Establishment Act : छत्तीसगढ़ सरकार ने क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2013 में संशोधन करते हुए सभी विधाओं के चिकित्सा संस्थानों को बड़ी राहत देते हुए नई अधिसूचना जारी की है. अब सभी प्रकार के क्लीनिक और 30 बिस्तर तक के अस्पतालों को क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए नियमों को लचीला और सरल बना दिया गया है.
जारी अधिसूचना के अनुसार अब छत्तीसगढ़ में सभी क्लिनिक को आवेदन के साथ निर्धारित मापदंडों का पालन करने के लिए शपथ पत्र देने पर स्वत: लाइसेंस दे दिया जाएगा, जिसे वे ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं. इनमें से केवल 10 प्रतिशत संस्थाओं का निरीक्षण मुख्य चिकित्सा अधिकारी की टीम करेगी. यदि कोई कमी पाई गई तो एक माह के भीतर कमियों को दूर करवाना सुनिश्चित करना होगा.
ऑनलाइन लाउनलोड कर सकेंगे लाइसेंस
1 से 10 बिस्तर तक के अस्पतालों को आवेदन के साथ मापदंडों का पालन करने के लिए शपथ पत्र देने पर लाइसेंस दिया जाएगा. 3 महीने के अंदर उन्हें निर्धारित मापदंडों को पूरा करना होगा. 11 से 30 बिस्तर तक के अस्पतालों को नियमों के तहत आवेदन करना होगा और चिकित्सा अधिकारी द्वारा उनका 3 महीने के अंदर उनका निरीक्षण कर लाइसेंस जारी किया जाएगा. यदि 3 महीने के अंदर यह प्रक्रिया जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी की टीम द्वारा पूरी नहीं की जाती है तो ऐसी संस्थाएं स्वत: पंजीकृत मानी जाएगी और ऑनलाइन लाइसेंस की प्रति डाउनलोड कर सकेंगी.
पुनः रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया हर 5 साल बाद की जाएगी. अधिसूचना जारी होने पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ राकेश गुप्ता एवं उनकी पूरी टीम ने सरकार को धन्यवाद दिया. उन्होंने उम्मीद जताई कि चिकित्सा संस्थानों के इस लाभ का स्वास्थ्य व्यवस्था में सकारात्मक असर होगा.