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जापान में सहमति से संबंध की उम्र 13 से बढ़ाकर की गई 16 साल, यौन अपराध पर कानून को किया संशोधित

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टोक्यो : बच्चों और महिलाओं की सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के मद्देनजर जापान की संसद ने  स्वेच्छा से यौन संबंध बनाने की उम्र 13 से बढ़ाकर 16 कर दी। बीती एक सदी से अधिक समय तक इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया था और यह दुनिया में सबसे कम थी।

दरअसल, यौन अपराधों के पीड़ितों को सुरक्षा देने और दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के उद्देश्य से जापान की संसद में शुक्रवार को नया कानून पारित किया गया। इसके तहत यौन अपराधों से संबंधित पुराने कानून में संशोधन और समलैंगिक संबंधों के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के भी प्रावधान किए गए हैं।

जापान ने 2017 में 110 वर्षों में पहली बार यौन अपराधों पर अपने आपराधिक कानून को संशोधित किया था। यहां यौन शोषण के मामलों में खासी संख्या में आरोपी बरी हो रहे थे और महिलाओं की सहमति के बिना यौन संबंधों के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। इससे जनता में गुस्सा पनप रहा था।

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