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कुरूद बीईओ निलंबित : सही जानकारी नहीं देने और लापरवाहियों के आरोप

कुरुद। कुरूद विकासखंड के बीईओ आरएन मिश्रा को राज्य शासन ने निलंबित कर दिया है। उनके खिलाफ समीक्षा बैठक में सही जानकारी नहीं देना और शिक्षा गुणवत्ता में सुधार नहीं करना जैसे कई शिकायतें थी।

जारी आदेश में कहा गया है कि, डॉ. आर. एन. मिश्रा, (मूलपद प्राचार्य) प्रभारी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कुरूट जिला धगत्तरी ने उच्च अधिकारियों के आदेशों/निर्देशों का अवहेलना, विभागीय समीक्षा बैठक में जानकारी उपलब्ध नहीं कराना, महत्वपूर्ण पत्रों का समय-सीमा में निराकरण नहीं कर अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही, उदासीनता और स्वेच्छाचारिता बरती गई है।

डॉ. आर.एन. मिश्रा, प्रभारी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कुरूद जिला धमतरी का उक्त कृत्य छ०म० सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम-3 के विपरीत कदाचार की श्रेणी में आता है। राज्य शासन, एत‌द्वारा, डॉ. आर. एन. मिश्रा, (मूलपद प्राचार्य) प्रभारी विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी कुरूद जिला धमतरी को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) 1966 के नियम-9 (1) (क) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए, इनका मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी जिला धमतरी नियत किया जाता है। निलंबन अवधि में श्री मिश्रा को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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