CG : मदिरा प्रेमियों के लिए जरूरी खबर, जन्माष्टमी पर बंद रहेंगी प्रदेश की सभी शराब दुकानें, आबकारी विभाग ने जारी किया आदेश

रायपुरः  अगर आप मदिरा प्रेमी और छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो यह आपके लिए ही है। दरअसल, छत्तीसगढ़ में 26 अगस्त 2024 को शुष्क दिवस घोषित किया गया है। इस दिन कृष्ण जन्माष्टमी है। सरकार ने इस त्योहार के प्रति लोगों की आस्था को देखते हुए यह फैसला लिया है। इस संबंध में छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।

आबकारी विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के दिन प्रदेश के सभी जिलों में स्थित देशी और विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, रेस्टोरेंट-बार, होटल-बार, क्लब आदि प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद रहेंगे। किसी भी प्रकार की मदिरा की बिक्री या परोसने की अनुमति नहीं होगी, चाहे वह लाइसेंसी प्रतिष्ठान हो या गैर-लाइसेंसीकृत स्थल। आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गैर-लाइसेंसीकृत जगहों पर शराब की बिक्री या परोसने पर भी सख्त रोक रहेगी। इस निर्देश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें मदिरा का जब्तीकरण और दोषियों पर आपराधिक मामले दर्ज किए जाएंगे।

सरकार की ओर से कलेक्टरों और पुलिस अधिकारियों से इस आदेश का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिया है। किसी भी प्रकार की अवैध मदिरा की बिक्री पर नजर रखने के लिए जिला कार्यालयों एवं संभागीय एवं राज्य स्तरीय उड़दस्ता और विशेष जांच दल भी गठित किए जाएंगे, जो जिले में स्थित शराब के अवैध संकलन स्थलों की जांच करेंगे।

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