CG शराब घोटाला : हाईकोर्ट ने सभी 13 याचिकाओं को किया ख़ारिज, टुटेजा को मिली अंतरिम राहत भी खारिज

रायपुर :  शराब घोटाला मामले में आरोपियों को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस मामले में ईडी और इओडब्लू/एसीबी के खिलाफ दायर सभी तेरह याचिकाओं को ख़ारिज कर दिया है। वहीं एक याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अनिल टुटेजा को अंतरिम राहत प्रदान की थी। लेकिन अब कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए टुटेजा को मिली अंतरिम राहत भी खारिज दी है।

दरअसल हाईकोर्ट में छ: याचिकाएं ईडी के खिलाफ और सात याचिकाएं ईओडब्लू/एसीबी के खिलाफ दायर की गई थीं। शराब घोटाला मामले में ईडी की दोबारा की जा रही कार्यवाही और साथ ही ईओडब्लू/एसीबी की ओर से दर्ज एफ़आइआर को चुनौती देते हुए ख़ारिज करने की याचिका दायर की गई थी। इनमें से एक याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अनिल टुटेजा को अंतरिम राहत प्रदान की थी।

फैसला किया गया सार्वजानिक 

हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र अग्रवाल की बेंच ने  याचिकाओं की सुनवाई की थी। 10 जुलाई को हुई सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रखा गया था, जिसे आज सार्वजनिक किया गया है। ये याचिकाएं विधु गुप्ता, अनवर ढ़ेबर, निदेश पुरोहित, यश पुरोहित, अनिल टूटेजा, अरुण त्रिपाठी, निरंजन दास की ओर से दायर की गई थीं।इस मामले में राज्य की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विवेक शर्मा ने तर्क प्रस्तुत किए थे।

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