CG CRIME : सेलून संचालक पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला, आदतन बदमाश जाफर खान गिरफ्तार

रायपुर : सेलून संचालक को आद्यतन अपराधी द्वारा जबरदस्ती गाली गुपतार कर हत्या करने की नियत से अपने पास रखे चाकू से बांये कान में मारकर हत्या करने का प्रयास करने वाले आरोपी को किया गया धारदार चाकू के साथ गिरफ्तार। आरोपी जाफर खान एक आद्यतन अपराधी है उनके विरूद्ध पूर्व में भी अवैध रूप से धारदार हथियार रखने व गाली गुप्तार कर मारपीट करने का अपराध पंजीबद्ध है जिसका प्रकरण वर्तमान में माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। आरोपी के विरूद्ध प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 313/24 धारा 294, 506, 323, 307 भादवि 25, 27 आम्र्स एक्त के तहत किया गया अपराध पंजीबद्ध।

प्रार्थी सुरेश सेन पिता गणेश सेन उम्र 49 साल निवासी चैरसिया कालोनी थाना टिकरापारा जिला रायपुर छ0ग0 थाना टिकरापारा उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराया की दिनांक 19.04.2024 के रात्रि करीबन 21ः45 बजे उनके सेलून में आरोपी जाफर खान आया और सेलून की सीट में जबरदस्ती बैठकर प्रार्थी को चेहरा साफ करने बोला प्रार्थी चेहरा साफ करने से इंकार कर दिया तो उसे जबरदस्ती अश्लील गाली गुप्तार कर अपने पास रखे किसी नुकीली वस्तु से प्रार्थी के कान पास मारकर चोंट पहुंचाया की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध तत्काल थाना टिकरापारा में अपराध क्रमांक 313/24 धारा 294, 506, 323 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर प्रार्थी का मुलाहिजा डाॅक्टर से कराया गया मुलाहिजा रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में धारा 307 भादवि जोडकर वरिष्ठ अधिकारियों को घटना के संबंध में अवगत किया गया।

टीम के सदस्यों द्वारा प्रकरण के आरोपी जाफर खान घटना के बाद से फरार जिसके गिरफ्तारी हेतु उनके निवास चैरसिया कालोनी में जाकर दबिस दिया गया आरोपी नही मिला जिसके बाद मुखबीर से आरोपी के संबंध में पूछताछ कर टावर लोकेशन के आधार पर उनके छूपने के संभावित स्थानों पर दबिस देकर घेराबंदी किया गया आरोपी को पुलिस के आने का अंदेशा होने पर भागने का प्रयास कर रहा था जिसे टीम के सदस्यो द्वारा बडी मस्सकत कर घेराबंदी कर आरोपी को प्रकरण में प्रयुक्त किये धारदार चाकू के साथ पकड कर अपराध क्रमांक 313/24 धारा 294, 506, 323, 307 भादवि में गिरफ्तार कर प्रकरण में धारा 25, 27 आम्र्स जोड कर आरोपी न्यायालय पेश किया गया।

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