बहुचर्चित कोयला घोटाला : उच्च न्यायालय ने ख़ारिज की कोल व्यवसायी की जमानत याचिका, ईडी ने किया था गिरफ्तार

बिलासपुर : हाईकोर्ट ने कोयला घोटाला मामले में आरोपी कोल व्यवसायी और कोल वाशरी संचालक सुनील अग्रवाल की ज़मानत याचिका ख़ारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने कोल वाशरी संचालक सुनील अग्रवाल की ज़मानत याचिका दूसरी बार ख़ारिज की है।

कोल व्यवसायी सुनील अग्रवाल को ईडी ने छत्तीसगढ़ कोयला स्कैम में गिरफ्तार किया है। जस्टिस एवं के व्यास की कोर्ट ने सुनील अग्रवाल की ज़मानत याचिका पर फ़ैसला आज सार्वजनिक किया है।सुनील अग्रवाल की ज़मानत याचिका पर फ़ैसला क़रीब एक महीने से रिजर्व था।

11अक्टूबर 2022 से गिरफ्तार हैं सुनील

कोयला परिवहन में 25 रुपए टन की लेब्ही वसूली मामले में ईडी ने इंद्रमणि कोल के डायरेक्टर सुनील अग्रवाल को 11 अक्टूबर 2022 को गिरफ़्तार किया था।सुनील अग्रवाल को लेकर ईडी का आरोप है कि, कोल स्कैम मामले के किंगपिन सूर्यकांत तिवारी के काले धन को सुनील अग्रवाल के ज़रिए सफ़ेद करने और संपत्तियों में निवेश किया गया।

सुनील अग्रवाल की ओर से हाईकोर्ट में पहली बार ज़मानत याचिका पर 15 फ़रवरी 2022 को सुनवाई हुई थी। तब स्वास्थ्य आधार पर माँगी गई ज़मानत याचिका को हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया था। कोल स्कैम मामले में सुनील अग्रवाल का नाम सबस पहले गिरफ्तार होने वाले आरोपियों में शामिल है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button

This will close in 20 seconds