SBI को बताना होगा बॉन्ड का नंबर, चुनावी चंदे पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश

नईदिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने SBI को बॉन्ड नंबर का खुलासा करने का आदेश दिया है. एसबीआई चेयरमैन को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर सोमवार तक जवाब तलब किया है. सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को आदेश दिया कि वो बॉन्ड की खरीद की तिथि, बॉन्ड नंबर के अलावा जो अल्फा न्यूमेरिक नंबर है और भुनाने की तारीख, उसका भी वह खुलासा करे.

साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने SC रजिस्ट्रार को आदेश दिया है कि वो सुप्रीम कोर्ट मे जमा डाटा को कल शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग को सौंपे. कोर्ट ने ईसीआई को आदेश दिया है कि जो डेटा अदालत के पास है, वो रजिस्ट्री से मिलने के बाद पोर्टल पर प्रदर्शित करें.

सुप्रीम कोर्ट का आदेश और घटनाक्रम
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने की 15 तारीख को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम अभियान ही को असंवैधानिक करार दे दिया था. साथ ही, एसबीआई को आदेश दिया था कि वह 12 अप्रैल 2019 के बाद जारी हुए और भुनाए गए सभी बॉन्ड की जानकारी चुनाव आयोग को दे जिसको चुनाव आयोग को 15 मार्च की शाम 5 बजे तक अपनी वेबसाईट पर पब्लिश करना था.

चुनाव आयोग ने एसबीआई से मिली जानकारी तो पब्लिश कर दी लेकिन जानकारी में बॉन्ड का नंबर न होने से राजनीतिक तापमान गर्म हो गया. कुछ लोगों का कहना था कि प्राप्त हुई जानकारी से ये तो साफ हुआ कि किसने चंदा दिया और किसको चंदा मिला लेकिन दानदाता और दान हासिल करने वालों का मिलान करने के लिए जिस अल्फा न्यूमेरिक नंबर की जरुरत थी, एसबीआई ने उसको अब तक नहीं बताया है.

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