टीआई के तबादले पर स्थगन : इंस्पेक्टर का दुर्ग से धमतरी हुआ था तबादला, दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने दिया स्थगन

बिलासपुर :  पुलिस निरीक्षक ट्रांसफर आदेश पर हाईकोर्ट ने स्टे दे दिया है। दरअसल  पुरानी बस्ती, मंगल बाजार, भिलाई निवासी तपेश्वर नेताम जिला-दुर्ग में पुलिस विभाग में इन्सपेक्टर के पद पर पदस्थ थे। दिनांक 15 फरवरी 2024 को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) रायपुर द्वारा एक आदेश जारी कर तपेश्वर नेताम का स्थानांतरण जिला-दुर्ग से जिला-धमतरी कर दिया गया।

उक्त स्थानांतरण आदेश से क्षुब्ध होकर तपेश्वर नेताम द्वारा हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं गीता देबनाथ के माध्यम से हाईकोर्ट बिलासपुर के समक्ष रिट याचिका दायर की गई। अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं गीता देबनाथ द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि छत्तीसगढ़ राज्य में आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देश के तहत् याचिकाकर्ता तपेश्वर नेताम का गृह जिला-दुर्ग में पदस्थापना के आधार पर उनका स्थानांतरण जिला-धमतरी किया गया है।

उक्त संबंध में अधिवक्तागण द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता ग्राम भेंगारी, जिला-बालोद का निवासी है जो कि पूर्व में जिला-दुर्ग के अंतर्गत आता था परन्तु दिनांक 01 जनवरी 2012 को जिला-दुर्ग से जिला-बालोद पृथक हो चुका है, अतः याचिकाकर्ता वर्तमान में जिला-बालोद का निवासी है अतः याचिकाकर्ता का स्थानांतरण पूर्णतः नियम विरूद्ध है।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button