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चुनावी बांड मामले में SBI की विस्तार याचिका के खिलाफ ADR अवमानना याचिका हुई दायर

नई दिल्ली। एक एनजीओ ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दायर की, जिसमें भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के आवेदन को चुनौती दी गई, जिसमें राजनीतिक दलों द्वारा भुनाए गए प्रत्येक चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का समय बढ़ाने की मांग की गई है।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने एनजीओ एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) की ओर से अदालत में पेश हुए वकील प्रशांत भूषण की दलीलों पर ध्यान दिया कि वह मामले में अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने की मांग कर रहे थे।

भूषण ने कहा कि एसबीआई की याचिका 11 मार्च को सूचीबद्ध होने की संभावना है और अवमानना ​​आवेदन पर भी एक साथ सुनवाई की जानी चाहिए।

सीजेआई ने कहा, “कृपया एक ई-मेल भेजें। मैं आदेश पारित करूंगा।”

एसबीआई ने 4 मार्च को शीर्ष अदालत का रुख किया और चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का समय बढ़ाने की मांग की।

पिछले महीने अपने फैसले में, शीर्ष अदालत ने एसबीआई को 6 मार्च तक चुनाव आयोग (ईसी) को विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था।

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