मुंबई : बॉलीवुड फिल्ममेकर राजकुमार संतोषी अपनी अपकमिंग फिल्म ‘लाहौर 1947’ को लेकर सुर्खियों में थे। मगर अब वह कानूनी पंचड़ों में भी फंस चुके हैं। डायरेक्टर को गुजरात के जामनगर की एक कोर्ट ने चेक बाउंस केस में दो साल की सजा सुनाई है। साथ ही उन्हें शिकायतकर्ता को दो करोड़ रुपये जुर्माना भी भरने को कहा है। हालांकि इस मामले में अब राजकुमार का बयान आया है। और उनके वकील ने भी अपना पक्ष रखा है।
राजकुमार संतोषी के वकील, बिनेश पटेल ने बयान दिया है। बताया है कि मजिस्ट्रेट के फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। उन्होंने कहा है, ‘सबसे पहले, अदालत ने अपने फैसले पर 30 दिनों के लिए रोक लगा दी और फिर हमने उच्च स्तरीय मंच पर अपील करने के लिए समय मांगा। और उसके बाद संतोषी जी को जमानत दे दी। बिनेश पटेल ने बताया, प्रॉसिक्यूशन ने कोई भी दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किए हैं, जिससे साबित हो कि राजकुमार संतोषी ने पैसे लिए हैं। प्रॉसिक्यूशन ने खुद स्वीकार किया है कि एक तीसरे पक्ष ने पैसे कलेक्ट किए थे।’
राजकुमार संतोषी के वकील का बयान
वकील ने आगे बताया, ‘उसके बदले तीसरी पक्ष ने 10 लाख रुपये के 11 चेक दिए थे, जिसकी भी राजकुमार संतोषी को कोई जानकारी नहीं थी। अब मजिस्ट्रेट ने इस बात को नजरअंदाज किया और हमारे खिलाफ फैसला लिया। इसलिए झूठे दावों के आधार पर चेक में बदलाव किए गए हैं, और उस तीसरे पक्ष को बुलाने की जरूरत भी नहीं समझी। जबकि उसने ही पैसे जमा किए थे, और डायरेक्टर संतोषी जी को कोई भी जानकारी नहीं थी। इसलिए हम इस मामले को ऊपरी अदालत में लेकर जाएंगे। और वहां अपना पक्ष रखेंगे।’