पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के 13 करीबियों से जमीन खरीद, बिक्री के साथ निवेश संबंधित मांगी जानकारी

अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ के पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के यहां आयकर की जांच में उनके करीबी भी फंस गए हैं।आयकर विभाग ने अमरजीत से जुड़े 13 लोगों के संबंध में जानकारी मांगी हैं। इनमें राज्य गौ सेवा आयोग के पूर्व सदस्य अटल बिहारी यादव,बीज प्रमाणीकरण छत्तीसगढ़ के पूर्व सदस्य अरविंद गुप्ता, कांग्रेस नेता व वन ठेकेदार संघ के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल,बतौली जनपद के उपाध्यक्ष प्रदीप गुप्ता शामिल हैं। इनमें से कुछ लोगों के घर में पिछले दिनों आयकर की अलग-अलग टीमों ने छापा भी मारा था।

छापे के दौरान मिले दस्तावेजों के आधार पर आयकर विभाग की ओर से कलेक्टर सरगुजा को पत्र प्रेषित कर संबंधितों के संबंध में जानकारी मांगी गई है। आने वाले दिनों में जांच में और तेजी आ सकती है। आयकर विभाग द्वारा पत्र प्रेषित किए जाने के बाद पूर्व मंत्री भगत के करीबियों में खलबली मची हुई है।मालूम हो कि आयकर विभाग की अलग-अलग टीमों ने पिछले दिनों पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के केनाबांध स्थित घर,परिवार के सदस्य के नाम पर संचालित पाइप फैक्टरी में छापा मार जांच की थी। इसके अलावा उनके घर में सिविल इंजीनियर प्रमोद टोप्पो से पूछताछ की गई थी।

आयकर टीम ने अटल यादव के मैनपाट तथा वन ठेकेदार संघ के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल के अंबिकापुर स्थित घर में दबिश दी थी। राजीव अग्रवाल ,आयकर टीम के समक्ष उपस्थित नहीं हुए थे। चार्टड अकाउंटेंट से भी जानकारी ली गई थी। जांच के दौरान कई दस्तावेज भी मिले थे। बैंकों से भी संबंधित लोगों के संबन्ध में जानकारी जुटाई गई थी। अब 13 लोगों को चिन्हांकित कर संपत्ति से जुड़ी जानकारी मांगी गई है।

इन लोगों के संबंध में मांगी गई जानकारी

आयकर टीम ने मैनपाट के मनोज यादव,अटल यादव, गणेश यादव,नागेश्वर यादव, सुरेश यादव, अंबिकापुर के सिविल इंजीनियर प्रमोद टोप्पो, राजीव अग्रवाल (राजू),बतौली के अरविंद यादव, मैनपाट के हैमंत यादव, रामानंद यादव,दीना यादव, बतौली जनपद के उपाध्यक्ष प्रदीप गुप्ता शामिल हैं। इनमें से प्रदीप गुप्ता के विरुद्ध जमीन फर्जीवाड़ा के आरोप पर बतौली थाने में एफआईआर भी पंजीकृत हैं। उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर जेल भी भेजा गया था।

आयकर विभाग ने इन बिंदुओं पर मांगी जानकारी

आयकर विभाग ने संबंधित लोगों द्वारा पिछले 5 वर्षों में बेची और खरीदी गई जमीन के अलावा रियल एस्टेट निवेश और या कोई अन्य संपत्ति की जानकारी मांगी गई है। आयकर टीम ने एफआरए के तहत आबंटित भूमि और कोई अन्य लाभ दिया गया हो तो उक्त संबन्ध में भी जानकारी प्रस्तुत करने कहा है। पत्र में उल्लेख है कि आयकर अधिनियम 1961 की धारा 132 के तहत केनाबांध, बौरीपारा अंबिकापुर स्थित अमरजीत भगत के आवासीय परिसर में तलाशी और जब्ती अभियान चलाया जा रहा है। जांच के लिए संबंधित व्यक्तियों के संबंध में जानकारी की आवश्यकता है।

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